Patna High Court Action: छपरा नगर निगम की चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी कलावती देवी ने पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान छपरा नगर निगम की तरफ से कोई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे कोर्ट ने गहरी नाराजगी ज़ाहिर की। इस गैर-हाज़िरी को अदालत ने गंभीरता से लिया और इसे न्यायिक प्रक्रिया का अपमान माना।
कोर्ट ने छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया है कि वह 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों और याचिका से संबंधित स्थिति स्पष्ट करें।
यह आदेश कोर्ट की उस भावना को दर्शाता है कि सरकारी संस्थाएं अदालत की कार्यवाही को हल्के में नहीं ले सकतीं।
इस केस की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इस दिन कार्यपालक पदाधिकारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।
सरकारी निकायों द्वारा न्यायालय की कार्यवाही को नज़रअंदाज़ करना अब आसान नहीं रहा। पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर के अधिकारी हों।
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