Bihar News: बिहार के बेतिया से एक बेहद अहम और कड़ा फैसला सामने आया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने सुनाया। अदालत ने सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
यह मामला लौकरिया थाना क्षेत्र के कांड संख्या 53/23 से जुड़ा है। पीड़िता के परिजन उसे घर लेकर जा रहे थे, तभी आठों आरोपियों ने रास्ते में बाइक रोक कर बच्ची को उतार लिया और सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें स्पीडी ट्रायल चलाया गया। विशेष लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट में 13 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया गया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच तेज़ी से पूरी की गई और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने यह माना कि घटना बेहद गंभीर और समाज को झकझोर देने वाली थी, इसलिए सभी को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
स्थानीय लोगों और महिला संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले ही समाज में डर पैदा करते हैं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
यह निर्णय ना केवल पीड़िता को न्याय देने वाला है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।