Bihar SIR: बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाए गए वोटरों की डिटेल होगी सार्वजनिक

कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

Aug 14, 2025 - 16:18
Aug 14, 2025 - 23:03
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Bihar SIR: बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाए गए वोटरों की डिटेल होगी सार्वजनिक

बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव अधिकारियों को एक अहम निर्देश दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके नाम बिना जानकारी के सूची से हटा दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अ

ब चुनाव आयोग को हटाए गए वोटरों के नाम, कारण और संबंधित वार्ड या क्षेत्र की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल या नोटिस बोर्ड पर जारी करनी होगी।

इससे प्रभावित लोग समय रहते आपत्ति दर्ज करा सकेंगे और अपने नाम को दोबारा शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हाल के दिनों में SIR के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

कोर्ट का मानना है कि यह कदम न केवल पारदर्शिता को बढ़ाएगा, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया में भरोसा और मजबूत होगा तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी।

यह फैसला आने वाले चुनावी माहौल में खासा असर डालने वाला माना जा रहा है।